आशीष मिश्रा जमानत : यूपी के लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या के मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट ने आठ हफ्ते की अंतरिम जमानत दे दी है.
सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को निर्देश दिया है कि वह अपनी लोकेशन के बारे में संबंधित कोर्ट को सूचित करें। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि आशीष मिश्रा या उनके परिवार द्वारा गवाहों को प्रभावित करने और मुकदमे में देरी करने की किसी भी कोशिश से उनकी जमानत रद्द हो सकती है।
आशीष मिश्रा पिछले साल तीन अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया में चार किसानों और एक पत्रकार की हत्या के मामले में सह आरोपी है. तेज रफ्तार वाहन ने किसानों और पत्रकार को रौंद डाला। इसके बाद हुई हिंसा में, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के दो कार्यकर्ताओं और एक वाहन के चालक को भी उत्तेजित भीड़ ने मार डाला।